कार्यो में अनियमितता के कारण ग्राम सचिव निलंबित
(मऊ) मिली शिकायत के आधार कराई गई जाँच में अनियमितता के दोषी पाए गए मुहम्मदाबाद गोहना विकास खण्ड अन्तर्गत मड़हापट्टी के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
जिलाधिकारी मऊ के आदेश के क्रम में शिकायतकर्ता दीनानाथ, दिनेश मौर्य, वसीम अख्तर आदि निवासी ग्राम मड़हापट्टी, विकास खण्ड मुहम्मदाबाद गोहना के शिकायती पत्र की जांच.. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मऊ द्वारा की गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में अरविन्द कुमार ग्राम विकास अधिकारी रानीपुर, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना को दोषी पाये जाने पर जिला पंचायत राज अधिकारी मऊ के द्वारा अरविन्द कुमार के विरूद्ध अनुशासनात्मक, दण्डात्मक एवं निलम्बन की कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति की गई।
जांच कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत मड़हापट्टी में नाली निर्माण के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि बैंक स्टेटमेंट व कैशबुक के अवलोकन में पाया गया कि नेसार के घर से पोखरी तक नाली निर्माण पर भुगतान, सन्तू के घर से इन्द्रदेव के घर तक नाली निर्माण पर भुगतान, रामबचन के घर से मेन नाले तक नाली निर्माण पर जो राशियां भुगतान की गई हैं, उनकी जांच के समय उन कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अरविन्द कुमार ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन के दौरान नहीं दिखाया गया जबकि ग्राम प्रधान द्वारा नाली निर्माण न किये जाने का मौखिक बयान भी दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि अरविन्द कुमार द्वारा वित्तीय गबन किया गया है।
जांच कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत मड़हापट्टी में सोलिंग कार्य के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि सोलिंग मरम्मत कार्य में मौके पर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त भुगतान किया गया है, जो वसूली योग्य है, तथा मजदूरी पर किया गया भुगतान नियम विरुद्ध मजदूरी का पैसा मजदूरों के खातों में न करके ग्राम प्रधान के खाते में फर्जी मस्टरोल के आधार पर किया गया है। इसके लिए भी अरविन्द कुमार दोषी पाये गये है।
जांच कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत मड़हापट्टी में डस्टबीन पर किये गये भुगतान के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि स्वच्छता एवं साफ-सफाई हेतु राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर 30 अदद डस्टबीन बिल बाउचर के अनुसार नीलकमल कम्पनी की डस्टबीन पर चतुर्थ राज्य वित्त से गंगा ट्रेडर्स, खुदवल, करिया, टिन्टू, चक्रपानपुर, जनपद आजमगढ़ को किया गया है। सत्यापन के समय ग्राम पंचायत के किसी स्थल पर नीलकमल कम्पनी की डस्टबीन लगी नहीं पायी गयी। प्रधान द्वारा अपने घर में पटनी पर भूसा घर में छत पर रखी कुल 40 अदद गीनेक्स कम्पनी की डस्टबीन का सत्यापन कराया, जो ग्राम पंचायत के स्टाक रजिस्टर व सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज नहीं है। इस प्रकार अरविन्द कुमार द्वारा 30 अदद डस्टबीन कार्य पर किया गया भुगतान का गबन किया गया है।
जांच कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत मडहापटटी में पंचायत भवन मरम्मत कार्य के जांच के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि फर्जी पत्रावली के आधार पर एक वर्ष पूर्व अक्टूबर 2021 में कार्य पूर्ण दिखाकर 106 माह पूर्व 12 अप्रैल 2021 को फर्जी बिल बाउचर व मस्टरोल पर बिना निविदा, बिना कार्य कराये भुगतान कराया गया जो गबन व वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।
ग्राम पंचायत मड़हापटटी में पंचायत भवन पर फर्नीचर, कम्प्यूटर इन्वर्टर, कैमरा, आलमारी व फैन के भुगतान के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि फर्जी पत्रावली के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा केन्द्रीय राज्य वित्त से पंचायत भवन के नाम पर फर्नीचर, कम्प्यूटर इन्वर्टर, कैमरा, आलमारी व फैनप आदि वस्तुओं पर किया गया व्यय भी गबन व वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।
उक्त सभी स्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए अरविन्द कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, रानीपुर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए ग्राम पंचायत मड़हापट्टी में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित सुस्पष्ट विस्तृत स्पष्टीकरण दिनांक 27 सितंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये किन्तु उनके द्वारा निर्धारित तिथि तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि अरविन्द कुमार अपने दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही करते हुए शासनादेशों, उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत कार्य किया जो उनकी उदासीनता, शिथिलता, स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। यह प्रकरण अत्यन्त गम्भीर एवं वित्तीय अनियमितता का है, जिसके लिए अरविन्द कुमार ग्राम विकास अधिकारी पूर्ण रूप से दोषी पाये जाने पर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी मड़हापट्टी अरविन्द कुमार को एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया ह।
निलम्बन काल में वे ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड परदहां से सम्बद्ध रहेंगे। निलम्बन की अवधि में ग्राम विकास अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन के बराबर दी जाएगी।
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