उच्च न्यायालय के आदेश से ग्राम प्रधान को मिली राहत
करहाँ (मऊ) : मुहम्मदाबाद गोहना तहसील अंतर्गत कमालसेनपुर के अनुसूचित जाति के प्रधान रविंद्र खरवार को जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति का प्रधान न मानते हुए जिलास्तरीय स्कुटनी कमेटी व मण्डल कमेटी के निर्णय के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार को धारा 95(1) जी के अन्तर्गत समाप्त कर कमालसेनपुर में त्रिस्तरीय कमेटी गठित कर दी गयी थी। जिसके विरूद्ध ग्राम प्रधान रविंद्र खरवार ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट सं. 36957/2024 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय के दिनांक 02.08.2024 के आदेश को चुनौती दी थी। जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा गहन सुनवाई के बाद जिलाधिकारी द्वारा किये गये आदेश को गलत मानते हुए उस आदेश पर रोक लगा दी है। जिससे ग्राम प्रधान को बड़ी राहत मिली है।
इसका समाचार सुनते ही प्रधानों में जहां हर्ष की लहर व्याप्त हुई है वही ग्राम प्रधान संगठन ने इस निर्णय का स्वागत किया। इस निर्णय की जानकारी देते हुए प्रधान संगठन के जिला प्रभारी काशीनाथ यादव ने बताया कि अदालत के आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी को दे दी गयी है, तथा उनसे मांग भी किया है कि त्रिस्तरीय कमेटी को शीघ्र भंग कर प्रधान को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार दिलाया जाय।
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