पैमाइश के दौरान अधिवक्ता पर हमले के मामले में सात के खिलाफ केस दर्ज
करहां (मऊ) : न्यायालय के आदेश पर मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली पुलिस ने पैमाइश के दौरान अधिवक्ता पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में सात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने भातकोल गांव निवासी अबरार, मौलाना महबूब, इसरार अहमद, अमीर अहमद, योगेंद्र सिंह, नुरुल हसन समेत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
हलधरपुर थाना क्षेत्र के पिंडोहरी गांव निवासी अधिवक्ता दिलीप सिंह ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 8 अप्रैल 2026 को वह एक भूमि विवाद की पैमाइश के दौरान लेखपाल के साथ भातकोल गांव गए थे। शाम करीब पांच बजे पैमाइश पूरी होने के बाद दोनों पक्षों ने सहमति जताते हुए अभिलेखों पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे।
आरोप है कि इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरु हो गई। दिलीप सिंह का कहना है कि भातकोल निवासी आरोपितों के साथ सरायलखंसी थाना क्षेत्र के आदेडीह गांव निवासी योगेंद्र सिंह, नूरुल हसन तथा एक अन्य व्यक्ति ने उन पर लाठी-डंडों और लोहे की राड से हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नूरुल हसन ने उन पर फायरिंग की, लेकिन गोली निशाने पर नहीं लगी। साथ ही मारपीट के दौरान उनकी जेब से 700 रुपये निकाल लेने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि घटना की सूचना स्थानीय पुलिस एवं पुलिस अधीक्षक को दी गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

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